सुप्रीम कोर्ट / मुख्यमंत्री फडणवीस के चुनावी हलफनामों की जांच होगी, दो आपराधिक केस छिपाने का आरोप

मुंबई. महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले का ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। फडणवीस के खिलाफ यह ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाया जाएगा।


सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मुंबई के रहने वाले सतीश उके की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के दौरान फडणवीस ने अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, ये दोनों केस मानहानि और ठगी के थे और 1996 और 1998 में दर्ज किए थे। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम,1951 की धारा 125-ए का उल्लंघन है।


बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका


इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को खरिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जाए या नहीं।